
राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना
अ क्र | योजना | सविस्तर माहिती |
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1 | योजनेचे नाव | राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना |
2 | योजनेचा प्रकार | केंद्र पुरस्कृत योजना |
3 | योजनेचा उददेश | आर्थिक सहाय्य |
4 | योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव | सर्व प्रवर्गातील व्यक्तींना लागू आहे. |
5 | योजनेच्या प्रमुख अटी | दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील 18 ते59वयोगटातील कमावत्या व्यक्तीचा अपघाती अथवा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियास एक रकमी रु.20,000/- चे अर्थसहाय्य देण्यात येते. |
6 | दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप | एक रकमी रु.20,000/- चे अर्थसहाय्य देण्यात येते. |
7 | अर्ज करण्याची पध्दत | अर्जदार जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय या ठिकाणी अर्ज करु शकतो |
8 | योजनेची वर्गवारी | आर्थिक सहाय्य |
9 | संपर्क कार्यालयाचे नाव | जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय |
सांख्यिकी माहिती
अ क्र | वर्ष | खर्च | लाभार्थी |
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1 | 2012-13 | 1552 | 7760 |
2 | 2013-14 | 2719 | 13595 |
3 | 2014-15 | 2956 | 14780 |